दागी नेताओं के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच साल से ज़्यादा सज़ा वाले मुकदमों में चार्ज फ्रेम होने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक नहीं.
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/ चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट
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